प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के लापता शुभम केसरी व रवि पांडेय की मिर्जापुर में हत्या के बाद शव जलाने के मामले में दोषी पुलिस अफसरों पर कार्रवाई करने को कहा है। इसके साथ ही सीबीआई को मामले की जांच जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी व न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ ने शिवम केशरी व अन्य की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है। हाईकोर्ट ने वाराणसी की चौक कोतवाली जैतपुरा, पांडेपुर व अपराध शाखा के लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर छोड़ दी है। मामले में इसकेपहले ही एसआईटी व राज्य सरकार को 18 जनवरी 2021 को दर्ज केस की जांच पत्रावली सीबीआई को सुपुर्द करने का निर्देश जारी हो चुका है।